रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन की ओर से नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन के रायपुर, बिलासपुर स्थित गोदामों सहित सभी जिलों में स्थित देशी मदिरा के मद्य भण्डारगारों को 21 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट- होटल बार और सभी एफएल 4/4 क क्लब को भी 21 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। पूर्व में 14 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे। जिसे बढ़ाकर अब 21 अप्रैल तक कर दिया गया है।
आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है लॉकडाउन के कारण प्रदेश सरकार की ओर से 21 अप्रेल तक तमाम देशी विदेशी शराब की दुकानें, बार, रेस्टारेंट, क्लब आदि को बंद रखा जाएगा। इससे पहले 14 अप्रेल तक शराब की दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया था। जिसे अब बढ़ा दिया गया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी ) विभाग की ओर से मंत्रालय महानदी भवन से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य शासन की ओर से सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
